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आईआईटी में दाखिले का रास्ता साफ, काउंसिलिंग पर लगी रोक हटी

आईआईटी जेईई में दाखिले के लिए काउंसिलिंग पर लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा ली हैं । सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी जेईई एग्जाम में दिए गए ग्रेस नंबर के खिलाफ याचिका खारिज कर दी । सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दाखिले के लिए काउंसिलिंग पर रोक लगा दी थी । सुप्रीम कोर्ट ने ७ जुलाई को देशभर में आईआईटी जेईई में दाखिले के लिए होने वाली काउंसिलिंग पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने देशभर में हाईकोर्ट से कहा था कि वह इस मामले में दाखिल कोई भी याचिका की डीटेल पेश करने को कहा था । साथ ही टेस्ट में जिन स्टूडेंट को ग्रेस नंबर दिए गए हैं उनका ब्यौरा मांगा था । अदालत ने अगली सुनवाई के लिए १० जुलाई की तारीख तय कर दी थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम ब्यौरा पेश किया गया था और सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी । गलत सवाल के बदले तमाम स्टूडेंट को ग्रेस दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग व दाखिले पर रोक लगाई थी । पिछली सुनवाई के दौरान ३० जून को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और आईआईटी मद्रास से पूछा था कि वह बताए कि आईआईटी जेईई पेपर में उन स्टूडेंट को ग्रेस नंबर क्यों दिए जिन्होंने गलत छपे हुए नंबर को अटेंप्ट नहीं किया था । इस मामले मंे सुप्रीम कोर्ट ने एचआरडी मिनिस्ट्री और आईआईटी मद्रास को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था । सुप्रीम कोर्ट में एश्वर्य अग्रवाल नामक स्टूडेंट की ओर से याचिका दायर की गई थी । याचिका में कहा गया था कि एग्जाम में शामिल हुए सभी स्टूडेंट को गलत सवालों के एवज में ग्रेस नंबर दिए गए ।

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