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फिटनेस सर्टिफिकेट बिना की ट्रक को पांच हजार जुर्माना

केंद्र सरकार द्वारा नये ट्रैफिक नियमों का सोमवार से राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन कराया जा रहा है । वाहन चालकों को यह नये कानून के अनुसार जुर्माने का प्रावधान किया गया है तब ट्रैफिक के नये नियमों की कार्यान्वयन के पहले दिन ही सूरत शहर के टेक्सटाइल मार्केट से फिटनेस सर्टिफिकेट बिना निकली आइशर -ट्रक को पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया । राज्य में पहले ही दिन रजिस्टर्ड हुए यह जुर्माने के मामले को लेकर राज्यभर में सनसनी मच गई । जिसमें आइशर ट्रक के चालक को लगाये गये जुर्माने की स्लीप सोशल मीडिया में वायरल हो गई ।
रिंगरोड पर स्थित आरकेटी मार्केट से कपड़े का जत्था भरकर आइशर-ट्रक (जीजे-०५-यूयू-७८८६) के चालक गोविंदभाई सुरेशभाई पटेल ग्लोबल में मार्केट में डिलिवरी के लिए जा रहे थे । इस दौरान ब्रिज उतरते सहारा दरवाजे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनको रोका गया । गोविंदभाई के पास लाइसेंस से लेकर अन्य दस्तावेज सही थे लेकिन आइशर ट्रक का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से पुलिस द्वारा उनको पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया । यह जुर्माने की रकम गोविंदभाई ने स्थल पर ही भर दिया । गोविंदभाई ने बताया कि, यह नये नियमों में अतिरिक्त रुपया चुकाना पड़ता है । जिसकी वजह से पाकिट में रुपये नहीं हो ऐसी परिस्थिति में परेशानी होने की संभावना है । पहले ही दिन जुर्माने की रकम देनी पड़ी जिसकी वजह से अब जरूरी सर्टिफिकेट निकालकर अपने साथ ही रखेंगे । नया मोटर वाहन व्हीकल एक्ट लागू हो गया है । जिसकी वजह से वाहन चालकों ने हेल्मेट पहनना शुरू कर दिया है । सूरत में पहले सिर्फ १० फीसदी ही लोग हेल्मेट पहनते थे । लेकिन आज ६० फीसदी से ज्यादा लोगों ने हेल्मेट पहनना शुरू कर दिया है । इसके साथ ही फॉर व्हीलचालकों ने भी सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दिया है । यानी कि अब लोगों में अब ट्रैफिक के नियमों को लेकर जागरूकता आ रही है ।

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