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रॉबर्ट वाड्रा जा सकेंगे विदेश, कोर्ट ने दी इजाजत

रॉबर्ट वाड्रा कोर्ट ने विदेश यात्रा को लेकर याचिका दायर की थी। उनको कोर्ट से राहत मिली है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कारोबारी उद्देश्य के लिए विदेश यात्रा की इजाजत दी। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने वाड्रा को 21 सितंबर से आठ अक्टूबर के बीच स्पेन की यात्रा करने की इजाजत दी। वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच का सामना कर रहे हैं।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक अदालत से कहा था वाड्रा को स्पेन और अन्य यूरोपीय देश जाने की अनुमति दी गयी तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कारोबार के संबंध में 21 सितंबर से आठ अक्तूबर तक विदेश जाने की अनुमति देने के लिए वाड्रा की अर्जी का विरोध करते हुए एजेंसी ने स्पेशल जज अरविंद कुमार के सामने ये दलील दी।
एजेंसी ने अदालत को बताया था कि ऐसी आशंका है कि अगर उन्हें जाने की अनुमति दी गयी तो आरोपी मामले में गवाह को प्रभावित कर सकते हैं और साक्ष्य को मिटा सकते हैं। एजेंसी ने कहा था कि अर्जी देने का मकसद सबूतों से छेड़छाड़ करना और सह-आरोपियों से मिलना है।
ईडी की दलील का विरोध करते हुए वाड्रा के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता के टी एस तुलसी ने कहा कि एजेंसी के आरोप बेबुनियाद हैं और आरोपी वापस आएंगे। वाड्रा ने विदेश जाने की अनुमति के लिए नौ सितंबर को अदालत का रूख किया था। वाड्रा लंदन के 12, ब्रिंस्टन स्कवायर में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदारी के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने जून में वाड्रा को स्वास्थ्य आधार पर अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी। वाड्रा को ब्रिटेन जाने की अनुमति नहीं मिली थी।

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