अहमदाबाद शहर सहित राज्यभर में आज भी हजारों वाहन बिक्री होने के बाद नये नाम पर ट्रांसफर हुए बिना खुलेआम मार्गों पर चल रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार, यदि वाहनों की कोई दुर्घटना हो कुछ भी हुआ तो ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदारी मूल वाहन मालिकी की होगी यानी कि, आरटीओ रिकॉर्ड में जिसके नाम पर हो यह वाहन मालिकी की जिम्मेदारी मानी जाएगी । ऐसी परिस्थिति में हजारों वाहन चालक अपना वाहन दूसरे को बेचने के बाद इसे खरीदने वाला व्यक्ति अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराया हो तो यह मामले की जांच या गंभीरता बरतते बिना यह गंभीर मामले के प्रति बड़ी उदासीनता बरती जा रही है लेकिन यह काफी खतरनाक और परेशानी युक्त बना रहा । ऐसी परिस्थिति में अपना वाहन बेचने के बाद खरीदने वाले व्यक्ति ने वाहन अपने नाम पर ट्रांसफर कराया कि नहीं यह विशेष रूप से जांच कर ले और नहीं कराया तो तुरंत कराने की कार्रवाई शुरू करे । नहीं तो दुर्घटना या अचानक परिस्थिति में आरटीओ रिकॉर्ड में जिसके नाम पर हो यह वाहन मालिकी की जिम्मेदारी मानी जाएगी ।
आरटीओ द्वारा यह काफी संवेदनशील मुद्दे पर जागरूकता अभियिान चलाया जाए तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं यह कहते हुए अहमदाबाद मोटर ड्राइवींग स्कूल ऑनर्स एसोसिएशन के महामंत्री रमेशभाई गीडवाणी ने बताया कि, अहमदाबाद शहर सहित पूरे गुजरात में कोई भी टू व्हीलर, फॉर व्हीलर या थ्री व्हीलर या भारी वाहनों की बिक्री होने के बाद मूल मालिक द्वारा अपना वाहन बेचने के बाद खरीदने वाला व्यक्ति यह वाहन अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करते है क्यों इसकी कई बार जांच नहीं की जाती है या ध्यान नहीं रखते हैं । कई बार वाहन खरीदने वाले व्यक्ति भी आलस्य में वाहन लेने के बाद अपने नाम पर ट्रांसफर करने की गंभीरता नहीं रखते है । इतना ही नहीं बाहर के राज्य में यदि वाहन बेचा गया हो तो बाहर के राज्य के व्यक्ति वहां इसे रोड टैक्स और आरटीओ टैक्स चुकाना पड़े यह बचाने के लिए कई बार वाहन ट्रांसफर नहीं कराते होने के मामले सामने आते हैं ।