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मॉल-मल्टीप्लेक्स में पार्किंग चार्ज वसूलने पर हाईकोर्ट का प्रतिबंध

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले द्वारा अहमदाबाद शहर सहित राज्यभर में मॉल-मल्टीप्लेक्स में नागरिकों से वसूला जाता पार्किंग चार्ज वसूलने पर प्रतिबंध लगा दिया है । चार्ज वसूलते मॉल-मल्टीप्लेक्स मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है । हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से ठहराया है कि, राज्य में मॉल और मल्टीप्लेक्स अब से पार्किंग चार्ज नहीं ले सकेंगे और यदि पार्किंग चार्ज लेंगे तो मॉल और मल्टीप्लेक्स के संचालक के विरूद्ध संबंधित कॉर्पोरेशन और पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे । इतना ही नहीं, पहले पार्किंग चार्ज निश्चित करते सींगल न्यायाधीश के आदेश को भी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवैध और अयोग्य ठहराया गया । जिसकी वजह से अहमदाबाद शहर सहित राज्यभर के नागरिकों को विशेष करके वाहनचालकों को बहुत बड़ी राहत मिली है ।
हाईकोर्ट ने पुलिस अथॉरिटी सहित के संबंधित शासकों द्वारा मॉल-मल्टीप्लेक्स में पार्किंग चार्ज वसूलने पर प्रतिबंध लगाती नोटिस, आदेश जो भी कुछ जारी किया गया है यह सभी कायम रखा है । जिसकी वजह से अब अहमदाबाद शहर सहित राज्यभर में मॉल-मल्टीप्लेक्स में अब पार्किंग चार्ज वसूल नहीं सकेंगे । गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले की वजह से अहमदाबाद शहर सहित राज्यभर में मॉल और मल्टीप्लेक्स के संचालकों द्वारा पार्किंग चार्ज के नाम पर वसूली जाती खुली लूट की दूषण पर रोक लगेगी । उल्लेखनीय है कि गत वर्ष अक्टूबर में मॉल और मल्टीप्लेक्स में पार्किंग चार्ज लेने के मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने मॉल और मल्टीप्लेक्स को पार्किंग चार्ज वसूलने की मंजूरी देकर कामचलाऊ राहत दिया ।
हाईकोर्ट ने उस समय पहले घंटे के लिए पार्किंग फ्री रखने की और इसके बाद पार्किंग चार्ज वसूल किया जा सकेगा । एक घंटे बाद टू-व्हीलर के लिए २० रुपया और फॉर व्हीलर के लिए ३० रुपये पार्किंग चार्ज चुकाना पड़ेगा ।

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