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IRCTC रेलवे टेंडर घोटाला : तेजस्वी यादव की अर्जी खारिज, CBI-ED का अलग-अलग चलेगा ट्रायल

आईआरसीटीसी रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अहम सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने तेजस्वी यादव की अर्जी को खारिज कर दिया है और कहा है कि सीबीआइ और ईडी के केस का अलग-अलग ट्रायल चलेगा।
रेलवे टेंडर घोटाला मामले की पिछली सुनवाई नौ जुलाई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए टाल दी थी। तेजस्वी यादव नौ जुलाई को कोर्ट में पेश हुए थे और ईडी की ओर से दायर मामले में अर्जी लगाकर चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी और कहा था कि जब तक सीबीआई के मामले में चल रहे ट्रायल पर आदेश नहीं आता है, तब तक ईडी आरोपों पर बहस न करे।
आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमिली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था और चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सबूत होने की बात कही थी। दायर चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। कोर्ट में इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही है।

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