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कुलभूषण की आर्मी कोर्ट से बाहर होगी सुनवाई

कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की इमरान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कुलभूषण जाधव के मामले को सिविलियन कोर्ट में चलाने के लिए आर्मी एक्ट में बदलाव किया जाएगा। मीडिया के अनुसार, कुलभूषण जाधव के मामले को सिविलियन कोर्ट में चलाने के लिए आर्मी एक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद जाधव को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिविलियन कोर्ट में अपील करना होगा। पिछले महीने में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा था कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। पूरे मामले में आवश्यक कार्यवाही भी नहीं की गई है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है। इस मामले में पाकिस्तान ने जाधव को वो सभी अधिकार नहीं दिए जो उन्हें मिलना चाहिए थे। कुलभूषण जाधव के मामले में कोर्ट ने कई बार वियना कन्वेंशन का जिक्र किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि वियना कन्वेंशन में कहीं इस बात जिक्र नहीं है कि जासूसी के आरोप का सामना कर रहे शख्स को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए पाकिस्तान को हर हाल में कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस देना चाहिए। अप्रैल 2017 में कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुना दी गई है। अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही इस मामले में सजा पर पुनर्विचार करने का निर्णय सुनाया था।

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