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मध्यप्रदेश में वकीलों को तीन महीने तक काले कोट से मुक्ति

काला कोट और वकील, दोनों ही एक-दूसरे के पर्यायवाची हो गए है । पूरे साल हर मौसम में वकील अपना काला कोट अपने साथ रखते हैं । मई-जून की तेज गर्मी में भी वकीलों को अपना कोट पहनना ही पड़ता है । लेकिन लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के करीब एक लाख वकीलों के लिए एक राहत की खबर है । प्रदेश में वकीलों को १५ अप्रैल से अगले तीन महीने तक जिला न्यायालयों और अन्य निचली कचहरियों में पैरवी के वक्त काला कोट पहनने से छूट मिल गई है । राज्य अधिवक्ता परिषद के एक पदाधिकारी ने बताया कि गर्मी के मौसम में वकीलों को काला कोट पहनने से होने वाली परेशानियों के मद्देनजर नियम-कायदों में ढील देते हुए यह फैसला किया गया है । यह निर्णय प्रदेश के सम्बद्ध न्यायालयों में १५ अप्रैल से १५ जुलाई तक प्रभावी रहेगा । उन्होंने बताया कि काला कोट पहनने की छूट के दायरे में आने वाले पुरुष वकीलों को पैरवी के वक्त पहले की तरह सफेद शर्ट पहनना होगा । उन्होंने बताया कि सफेद के साथ वह काला, सफेद या ग्रे कलर का धारीदार पैंट पहन सकेंगे । उन्हें गले में सफेद रंग की खास पट्टी भी लगानी होगी । हालांकि, शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में पैरवी के वक्त वकीलों को काला कोट पहनने की छूट नहीं मिलेगी । उन्होंने बताया कि यह कदम विभिन्न वकील संगठनों द्वारा भेजे गए ज्ञापनों के पर गैर करने के बाद किया गया है । राज्य अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न वकील संगठनों ने पिछले दिनों परिषद को भेजे ज्ञापनों में गुजारिश की थी कि गर्मी के मौसम में अधिवक्ताओं को काले कोट से छुट दी जाए ।

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