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शिक्षा

जून २०२३ से ६ वर्ष के बच्चे को मिलेगा कक्षा-१ मं प्रवेश

अगले शक्षणिक वर्ष से कक्षा-१ मं ऐसे ही विद्यार्थी को एडमिशन दिया जाएगा जिसकी उम्र १ जून २०२३ को कम से कम ६ वर्ष की हो ।
पहले एडमिशन की न्यूनतम उम्र ५ वर्ष थी । सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह र्निणय २०२० मं लिया गया था लेकिन कार्यान्वयन १ जून से शुरू हो रहे शक्षणिक वर्ष २०२३-२४ से किया जाएगा । सूत्रों का माने तो अहमदाबाद शहर के जिला शिक्षाधिकारी नेे सभी स्कूलों मं परिपत्र भज दिया है और नियम का कार्यान्वयन अगले वर्ष से होगा यह भी कहा है । १ जून तक मं जिस बच्चे की कम से कम ६ वर्ष हो जाए उनको ही प्रवेश देना यह उल्लेख परिपत्र मं किया गया है । सूत्रों ने बताया कि, राज्य के शिक्षा विभाग ने पहले २०२० मं यह आदेश जारी करके स्कूलों को जानकारी दी थी । लेकिन स्कूलों और अभिभावकों को तैयारी का सम देने के लिए उस समय कार्यान्वयन नहीं किया गया । २००९ मं राइट टू एज्यूकेशन (आरटीई) एक्ट का कानून केंद्र सरकार ने बनाया इसके बाद से न्यूनतम उम्र मं सुधार किया गया है । राइट टू एज्यूकेशन के तहत स्कूलों ने ६ से १४ वर्ष की उम्र के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना होगा । सूत्रों का माने तो अन्य शिक्षा बोर्ड मं कक्षा-१ मं प्रवेश की न्यूनतम उम्र ६ वर्ष ही थी । गुजरात बोर्ड की स्कूलों मं पहली कक्षा मं ५ वर्ष के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता था । जिसकी वजह से आरटीई के एक्ट के तहत मुफ्त शिक्षा लेने के हकदार विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलता था । इसी वजह से राज्य के शिक्षा विभाग ने २३ दिसंबर २०२० को नोटिफिकेशन जारी करके स्कूलों को न्यूनतम उम्र ६ वर्ष कर देने की सूचना दी थी । सूत्रों का कहना है कि, शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा विभाग के नियमों मं जरूरी बदलाव कर दिया है । परिपत्र मं यह भी उल्लेख किया गया है कि, छह वर्ष से छोटे बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा तो इसके लिए स्कूल को ही जिम्मदार ठहराया जाएगा ।

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