सामाजिक और धंधे के लिए पांच लाख के एवज मं दिया चेक र्रिटन का केस गांधीनगर के पांचवें एडिशनल चीफ ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट म चले जाने पर कोर्ट ने चांदखेडा के शख्स को तकसीरवान ठहराकर एक वर्ष की कैद की सजा तथा साढ़े पांच लाख का जुर्माना भुगतने का आदेश दिया है ।
अहमदाबाद के चांदखेडा जनतानगर मं रहते जैमिन अजितकुमार पटेल को सामाजिक और धंधे के लिए पैसे की जरूरत थी । जिसकी वजह से उसने मोटेरा कृपा रेसिडेन्शी मं रहते सन्नी पटेल से ५ लाख की मांग की थी । जिसके तहत सन्नी ने ६.२.२०२१ को जैमिन को पांच लाख नकद दिया था । यह पैसा चार महीने मं वापस कर देने का जैमिन पटेल ने वादा किया था । हालांकि निश्चित समय सीमा बीत गई फिर भी रुपया वापस नहीं मिलने पर सन्नी ने अपना पैसा वापस मांगा था । जिसके बदले मं जैमिन पटेल ने १८.१२.२०२१ की तारीख का एसबीआई बंक का चेक लिखकर सन्नी को दिया था । यह चैक सन्नी ने बंक मं जमा कराया था । लेकिन पांच लाख का चेक २०.१२.२०२१ को अकाउंट ब्लोक के शरा के साथ र्रिटन हुआ था । बाद मं सन्नी ने ३.१.२०२२ को वकील के द्वारा जैमिन को नोटिस भजी गई थी । जो नोटिस गई होने पर भी उसने रुपया वापस करने की जरूरत नहीं समझी थी । आखिर मं सन्नी ने नेशोशिएबल इंस्ट्रूमंट्स एक्ट की धारा-१३८ के अनुसार गांधीनगर कोर्ट मं शिकायत दर्ज की थी । यह केस गांधीनगर के पांचवीं एडिशनल चीफ ज्युडीशयल मजिस्ट्रेट की कोर्ट मं चल जाने पर मजिस्ट्रेट आरएम कलोत्रा ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा -२५५(२) के तहत आरोपी जयमीन अजीतकुमार पटेल को उक्त अपराध मं तकसीरवान ठहराकर १ वर्ष की कैद की सजा तथा ५.५० लाख रुपये का जुर्माना भुगतने का आदेश दिया है ।
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