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आमिर खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग, गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान अपने परिवार के साथ बीते दिनों गुजरात के दौरे पर आए थे। इस दौरान आमिर ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ गीर जंगल का भी सैर किया था। पोरबंदर जिला के वाइल्ड लाइफ वॉर्ड के सदस्य भानू ओडेदरा ने गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ को खत लिखकर मांग की है कि आमिर खान ने प्रतिबंधित क्षेत्र का भी दौरा किया था।
भानु ओडेदरा की ओर से गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र में कहा गया कि आमिर खान के रूट पर 13 शेर, शेरनी को रोकने के लिए रेडियो कॉलरों के जरिए बंधक बनाया गया था। इस खत में कहा गया कि संसाण गीर में बड़ी संख्या में सेलिब्रेटी आते हैं उनके ऐसे दौरे से वहां रहने वाले शेर परेशान होते हैं। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, न्यायाधीश, जिला पुलिस प्रमुख और राजनेताओं सहित व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। इससे वन्यजीवों को परेशानी होती है। पत्र में मांग कि गई है कोर्ट इस मामले को स्वत संज्ञान में लेकर कार्रवाई करे।
भानु ओडेदरा की ओर से लिखे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि आमिर खान और उनके साथ लगभग 50 लोगों का काफिला था।उनके काफिले में शामिल लोग सुबह से लेकर शाम तक जंगल के अंदर कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र में गए थे और इसके लिए शेरों को बंदी बना लिया गया था।27 दिसंबर को आमिर खान अपने परिवार के साथ गुजरात के गीर जंगल का दौरान किया था। आमिर खान ने सिंह दर्शन के बाद शेरों को मॉनिटरिंग करने वाले हाईटेक मॉनिटरिंग सेंटर की भी मुलाकात की थी। वहां मौजूद अधिकारियों से आमिर ने बातचीत कर जानकारी ली थी कि शेरों को कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। इसके साथ ही साथ उपचार की पद्धति के बारे में भी जानकारी हासिल की थी।

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