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नौकरियों में मराठों को आरक्षण : SC ने रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षिक संस्‍थानों और सरकारी नौकरियों में मराठों को आरक्षण देने पर महाराष्‍ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने महाराष्‍ट्र सरकार को नोटिस जारी करके दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम शैक्षिक संस्‍थानों और सरकारी नौकरियों में मराठों को दिए गए आरक्षण को रद्द करने के लिए दायर अपील पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर स्‍टे देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में जो भी मराठा रिजर्वेशन के तहत अभी ऐडमिशन हो रहे हैं वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होंगे। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद महाराष्‍ट्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। 
इसी साल महाराष्‍ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। मराठाओं को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 16 फीसदी रिजर्वेशन को मंजूरी के साथ ही अब महाराष्‍ट्र में आरक्षण 70 फीसदी तक हो गया है। उधर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें उसने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तक तय की थी।

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