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गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामला:AAP का दावा: CM केजरीवाल और संजय को अब तक नहीं मिला अहमदाबाद कोर्ट का समन

गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने बीते 15 अप्रैल को केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया था। समन के तहत कल यानी कि 23 मई को दोनों को कोर्ट में पेश होना था।

वहीं, अब AAP नेता प्रणव ठक्कर ने दावा किया कि दोनों को कोर्ट का समन नहीं मिला है। दोनों नेता समन मिलने के बाद ही अदालत में पेश होंगे।

23 मई को होना है केजरीवाल-संजय को पेश
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेशभाई चोवाटिया की अदालत ने 15 अप्रैल को हुई सुनवाई में आप के दोनों नेताओं को 23 मई को तलब किया है। जज ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत गुजरात विश्वविद्यालय की एक शिकायत पर मामला प्रतीत होता है।

केजरीवाल और सिंह ने यह टिप्पणी गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के उस आदेश को रद्द करने के आदेश के बाद की थी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों नेताओं ने मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर अपमानजनक बयान दिए थे।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर के माध्यम से अपमानजनक बयान दिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणियां मानहानिकारक हैं और संस्था की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती हैं।

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