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चोकसी केस : SC पहुंचे केंद्र और ED, बॉम्बे HC के फैसले को दी चुनौती

पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाकर विदेश फरार होने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत के दवाब में एंटीगा सरकार मेहुल चोकसी की नागरिकता को खारिज करने का फैसला पहले ही ले चुकी है। अब इस मामले में केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी और केंद्र सरकार ने चोकसी के स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने चोकसी की मेडिकल रिपोर्ट मांगे हैं कि क्या वह भारत यात्रा कर सकता है या नहीं।
फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए मामले की जांच में शामिल होने के लिए भारत आने से इनकार कर दिया है। पिछले दिनों कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में मेहुल चोकसी ने कहा था कि वह देश से भागा नहीं है, बल्कि अपना इलाज कराने के लिए विदेश में है और जांच में शामिल होने का इच्छुक है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से यात्रा करने में असमर्थ है। जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी से चोकसी के मेडिकल रिपोर्ट मांगे थे, ताकि इसका पता चल सके कि वह जांच के लिए भारत आ सकता है कि नहीं।
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसका गलत असर चोकसी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर पड़ेगा। इसलिए उनकी मांग है कि इस मामले पर कोर्ट बुधवार को सुनवाई करे। CJI रंजन गोगोई इस याचिका पर शाम तक ऑर्डर पास करेंगे।

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