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प्रद्युम्न मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की केंद्र, राज्य, सीबीआई और सीबीएसइ को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के रायन इंटरनैशनल स्कुल के प्रद्युम्न मर्डर केस में उसके पिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हरियाणा सरकार, सीबीआई और सीबीएसई को नोटीस जारी किया है । कोर्ट ने सभी पक्षो से तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है । सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर ने कहा, मुझे कोर्ट पर बहुत विश्वास है, इसलिए हम यहां आए थे । जिस तरह से कोर्ट ने ऐक्शन लिया है, हम खुश है । उन्होंने कहा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुझे फोन किया था । हरियाणा सरकार की तरफ से भी हमें सहयोग मिल रहा है । प्रद्युमन के पिता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कहा कि याचिका में कई पक्षो को पार्टी बनाया गया है, जिसमें केंद्र, हरियाणा सरकार और सीबीएसई शामिल है । उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षो को नोटिस जारी किया है । कोर्ट ने सभी से तीन हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है । उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह नोटीस एक ही स्कुल को बच्चो की सुरक्षा के बारे में एक गाइडलाइंस जारी की जाए । इसके साथ ही प्रद्युमन की हत्या की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग की गई है, जिससे जिम्मेदारी फिक्स हो सके । उन्होंने कहा कि कोर्ट से मामले की सीबीआई जांच भी कराने की मांग की गई है । प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर ने इस मामले की जांच सीबीआई या विशेष जांच दल से कराने की मांग को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था । यह अर्जी जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवायी के लिए आई । इस पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एएम. खानविलकर और जस्टिस डीवाई, चन्द्रचुड भी शामिल है । गुरग्राम स्थित रायन इंटरनैशनल स्कुल के शौचालय में आठ सितंबर को बच्चे का गला रेता हुआ शव मिला था ।

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