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लालू प्रसाद यादव की ज़मानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट में खारिज

झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 12 फरवरी को चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी गई थी। अगली तारीख 19 फरवरी तय की गई। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। लालू यादव के वकीलों के मुताबिक, RJD प्रमुख की आधी सजा में दो महीने का वक्त बाकी है। इसी आधार पर फिलहाल लालू को राहत नहीं मिली है। यानी इसका मतलब है कि संभवतः दो महीने बाद उन्हें जमानत मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

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