भावनगर के युवक सादिक जमाल मुठभेड मामले में ५० लाख का मुआवजा मांगते हुए सादिक जमाल के पिता द्वारा दायर की गई याचिका को खारीज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अभी तक यह प्रस्थापित नहीं हुआ है कि यह मामला फर्जी मुठभेड का था । मामले में अभी ट्रायल बाकी है । ऐसे में मुआवजे की अर्जी कोई वजुद नहीं रखती । गत १३ जनवरी २००३ को अहमदाबाद के नरोड़ा विस्तार में गेलेक्षी सिनेमा के निकट सादिक जमाल की पुलिस मुठभेड में मौत हो गई थी । जिसको लेकर यह मुठभेड फर्जी होने को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है । इस मामले में सादिक के पिता जमाल मेहतर ने हाईकोर्ट में अर्जी कर यह मुठभेड फर्जी बताकर ५० लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने की मांग की थी ।
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