पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाने वाली अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ढ्ढष्ट।) में सुनवाई जारी है । इससे पहले ९ मई को अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जाधव को फांसी दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी थी ।
इस सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ भारत ने दलील पेश की । इसके दो घंटे बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगा । उसे भी ९० मिनट का समय मिलेगा । भारत को भी ९० मिनिट में अपना पक्ष रखना है । इस मामले में भारत ने वियना समझौते का हवाला देते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगाने की मांग की है । नीदरलैंड के हेग में संयुक्त राष्ट्र के प्रधान न्यायिक अंग आईसीजे के पीस पैलेस के ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में सुनवाई हो रही है । भारत ने गत महीने पाकिस्तान की सैन्य अदालत से जाधव को दी गई फांसी की सजा के खिलाफ आईसीजे का रूख किया था । अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को ईरान से किडनैप किया था । पाकिस्तान ने पिछले एक साल से जाधव की सेहत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई । भारत ने कहा कि बस पाक मीडिया से जानकारी मिली । पाकिस्तान ने अभी तक चार्जशीट नहीं दी । हरीश साल्वे ने कहा कि भारत लगातार कोशिशों के बावजूद जाधव को कानूनी मदद दिए बिना ही फांसी की सजा सुना दी गई । पाकिस्तान ने जाधव के परिार को वीजा तक नहीं दिया और उनसे मिलने नहीं दिया । भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में यह भी कहा कि दबाव में लिया गया है कुलभूषण जाधव का कबूलनामा । पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने पिछले महीने जाधव को कथित तौर पर जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी । पाकिस्तान ने जाधव के परिवार द्वारा वीजा के लिए किए गए आवेदन पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी । जाधव को पिछले साल ३ मार्च को गिरफ्तार किया गया था ।