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चेक र्रिटन केस : अहमदाबाद के शख्स को एक वर्ष की सजा

सामाजिक और धंधे के लिए पांच लाख के एवज मं दिया चेक र्रिटन का केस गांधीनगर के पांचवें एडिशनल चीफ ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट म चले जाने पर कोर्ट ने चांदखेडा के शख्स को तकसीरवान ठहराकर एक वर्ष की कैद की सजा तथा साढ़े पांच लाख का जुर्माना भुगतने का आदेश दिया है ।
अहमदाबाद के चांदखेडा जनतानगर मं रहते जैमिन अजितकुमार पटेल को सामाजिक और धंधे के लिए पैसे की जरूरत थी । जिसकी वजह से उसने मोटेरा कृपा रेसिडेन्शी मं रहते सन्नी पटेल से ५ लाख की मांग की थी । जिसके तहत सन्नी ने ६.२.२०२१ को जैमिन को पांच लाख नकद दिया था । यह पैसा चार महीने मं वापस कर देने का जैमिन पटेल ने वादा किया था । हालांकि निश्चित समय सीमा बीत गई फिर भी रुपया वापस नहीं मिलने पर सन्नी ने अपना पैसा वापस मांगा था । जिसके बदले मं जैमिन पटेल ने १८.१२.२०२१ की तारीख का एसबीआई बंक का चेक लिखकर सन्नी को दिया था । यह चैक सन्नी ने बंक मं जमा कराया था । लेकिन पांच लाख का चेक २०.१२.२०२१ को अकाउंट ब्लोक के शरा के साथ र्रिटन हुआ था । बाद मं सन्नी ने ३.१.२०२२ को वकील के द्वारा जैमिन को नोटिस भजी गई थी । जो नोटिस गई होने पर भी उसने रुपया वापस करने की जरूरत नहीं समझी थी । आखिर मं सन्नी ने नेशोशिएबल इंस्ट्रूमंट्‌स एक्ट की धारा-१३८ के अनुसार गांधीनगर कोर्ट मं शिकायत दर्ज की थी । यह केस गांधीनगर के पांचवीं एडिशनल चीफ ज्युडीशयल मजिस्ट्रेट की कोर्ट मं चल जाने पर मजिस्ट्रेट आरएम कलोत्रा ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा -२५५(२) के तहत आरोपी जयमीन अजीतकुमार पटेल को उक्त अपराध मं तकसीरवान ठहराकर १ वर्ष की कैद की सजा तथा ५.५० लाख रुपये का जुर्माना भुगतने का आदेश दिया है ।

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