चमडी की बिमारियों के लिए विभिन्न तरह की दवाई बनाती अहमदाबाद की जीएम बेल्ट नाम की ट्रेडमार्क लोगों वाली कंपनी के नाम की डुप्लीकेट दवाई बनाने के करोड़ रुपये के कौभांड में पकड़े गए मेहसाणा की वेदीश फार्मा प्रा. लि. के तीन आरोपी संचालकों ने मेहसाणा सेशन्स कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी । वेदीश फार्मा प्रा लि के आरोपी संचालकों सचीन जंयतीभाई पटेल, मनीष हरगोविंद पटेल और जयेश कांतिलाल पटेल के रिमान्ड पहले मेहसाणा मेजिस्ट्रेट कोर्ट ने नामंजूर करने के बाद आरोपियों ने जमानत के लिए सेशन्स कोर्ट में अर्जी की हैं । उल्लेखनीय हैं कि वेदीश फार्मा प्रा. लि. के आरोपी संचालक सचीन जयंतिभाई पटेल, मनीष हरगोविंद पटेल, जयेश कांतिलाल पटेल के खिलाफ भी अहमदाबाद की जीएम बल्ट कंपनी ने इसी तरह की शिकायत जून-२०१६ में दर्ज कराई थी जिसमें अब तक पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की होने की जानकारी मिली हैं । उल्लेखनीय है कि सीआईडी क्राइम, गांधीनगर द्वारा तीन दिन पहले मेहसाणा के मंडाली में वेदीश फार्मा में छापेमारी कर आरोपी संचालकों को गिरफ्तार कर लिया हैं । रात को ही इन्चार्ज न्यायाधीश के निवासस्थान पर रिमान्ड के लिए पेश किया गया । आरोपी संचालकों द्वारा एडवोकेट प्रतिक नायक ने पुलिस की रिमान्ड अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि शिकायत कंपनी द्वारा किसी भी सबूत के बिना दाखिल कराई गई हैं । मामले में आईपीसी की धारा-४२० लागू नहीं होती होने के बावजूद पुलिस ने गलत धाराएं शामिल की हैं । आरोपी द्वारा उनके ट्रेडमार्क की कोपी समेत दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए गए । दलीले मान्य रखकर न्यायाधीश पंड्या ने पुलिस की रिमान्ड अर्जी को खारीज पर रिमान्ड नामंजूर कर दिए हैं । रिमान्ड नामंजूर होने के बाद आरोपियों द्वारा की गई जमानत याचिका को मेजिस्ट्रेट कोर्ट ने नामंजूर कर दिया हैं ।
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