यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माने के नए प्रावधानों पर अब गुजरात ने भी आपत्ति जता दी है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि अभी गुजरात में नए नियम से जुर्माना नहीं लगाया जाएगा । उन्होंने कहा कि सरकार अभी इस मामले पर विचार कर रही है । दरअसल, नए नियम के तहत जुर्माने की रकम ३० गुणा तक बढ़ा दी गई है । साथ ही, कुछ नई गतिविधियों को भी जुर्माने के दायरे में लाया गया है । इसे लेकर कुछ राज्यों कीं भौहें तनीं हैं । तृणमूल कांग्रेस के शासन वाले पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जैसे गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने पहले ही जुर्माने की रकम में इतने बड़े इजाफे पर सवाल उठाया । इन राज्यों ने वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ने का हवाला देते हुए नया नियम लागू करने से इनकार कर दिया । वहीं, राजस्थान सरकार ने नया कानून तो लागू कर दिया, लेकिन जुर्माने की बढ़ी रकम पर विचार करने की बात कही । संशोधित मोटर वाहन ऐक्ट में सिग्नल जंप करने पर १,००० रुपये और नशे में गाड़ी चलाने पर १० हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है । मध्य प्रदेश के कानून मंत्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि बिना हेल्मेट दोपहिया चलाने पर ५ हजार तक जुर्माना हो सकता है । न चुकाने पर कितने लोगों को जेल में डालेंगे? उन्होंने कहा, हम पहले लोगों को नए नियमों के बारे में जागरूक करेंगे । फिर लागू करेंगे । जुर्माना कम करने के लिए उन्होंने कोई नोटिफिकेशन लाने से इनकार किया है । राजस्थान के परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य में ट्रैफिक नियमों पर बदला कानून लागू हो गया है । लेकिन हमारा मानना है कि जुर्माना लोगों की पहुंच में होना चाहिए । मंदी के इस दौर में बहुत से लोगों के पास दो जून की रोटी का इंतजाम नहीं है । ऐसे में उस पर भारी जुर्माना लगाएंगे तो वह गाड़ी कैसे छुड़ाएगा । बता दें, एमपी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जबकि प. बंगाल तृणमूल शासित है । बहुत से लोगों को नए ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं है । इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस इस हफ्ते बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएगी । चालान काटने वाले भी लोगों को बढ़े जुर्माने की जानकारी देंगे । विभागीय औपचारिकताएं अधूरी रहने से ट्रैफिक पुलिस फिलहाल जुर्माना नहीं वसूलेगी । नियम तोड़ने वाले को जब्त दस्तावेज छुड़ाने और जुर्माना भरने ट्रैफिक पुलिस के साथ कोर्ट जाना होगा । लिहाजा पुलिस गंभीर उल्लंघन पर ही चालान काट रही है ।
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