दिल्ली कोर्ट से ईडी को चिदंबरम को गिरफ्तार करने की इजाजत मिली

आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है । दिल्ली कोर्ट से ईडी को चिदंबरम को गिरफ्तार करने की इजाजत मिल गई है । बता दें कि फिलहाल चिदंबरम इसी केस में सीबीआई की गिरफ्तारी में है । उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है । आज ही चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी । इसमें सीबीआई पर आरोप लगाया गया था कि एजेंसी उन्हें अपमानित करने के लिए जेल में रखना चाहती है । दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने ईडी को चिदंबरम से पूछताछ करने की इजाजत दी है । यह पूछताछ अधितकम ३० मिनट तक चल सकती है । इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को जरूरत लगने पर चिदंबरम को गिरफ्तार करने की इजाजत दी है । अब ईडी को जरूरत लगने पर चिदंबरम को गिरफ्तार करने की इजाजत दी है । अब ईडी अधिकारी बुधवार को तिहाड़ जेल जाएंगे । स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईढी ने वहीं पूछताछ और गिरफ्तारी की इजाजत मांगी थी । इसपर कोर्ट ने ईडी से कहा, यह इनकी गरिमा के मुताबिक नहीं होगा कि आप यहां सार्वजनिकरूप से उनसे पुछताछ और गिरफ्तार करें । बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दर्ज किए गए आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले के सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था । उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के सामने पेश किया गया । चिदंबरम सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में १७ अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में है । ईडी ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसे आईएनएक्स मीडिया मामले से जुड़े धनशोधन मामले में चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है । आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इससे पहले जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी । चिदंबरम ने कहा कि सीबीआई उन्हें नीचा दिखाने के लिए जेल में रखना चाहती है । चिदंबरम की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है । जस्टिस आर भानुमति के समक्ष दोनों वकीलों ने कहा कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि चिदंबरम या उनके परिवार के किसी सदस्य ने केस से संबंधित किसी गवाह से संपर्क करने या प्रभावित करने की कोशिश की हो । चिदंबरम ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में फंड की हेराफेरी या वित्तीय नुकसान के कोई आरोप नहीं है । अब कोर्ट बुधवार को सोलिसिटर जनरल तुषार महेता की दलीलें सुनेगा ।

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