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गुजरात

एक ही तारीख को मतगणना करवाने की मांग वाली याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने किया खारिज

गुजरात उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर गुजरात चुनाव आयोग की अधिसूचना के खिलाफ जारी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि नगर निगम और नगरपालिका, जिला पंचायत व तहसील पंचायतों की मतगणना एक ही दिन की जाए। अब महानगरपालिका के चुनाव 21 फरवरी को और 23 फरवरी को मतगणना होगी। वहीं अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव 28 फरवरी को होंगे और मतगणना 2 मार्च को होगी।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें दलील दी गई थी कि यह याचिका टिकने लायक नहीं। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन अब याचिकाकर्ता गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया है कि चुनाव आयोग संवैधानिक दर्जा वाली एक स्वायत्त संस्था है। अगर मतगणना अलग- अलग दिन होती है तो इससे किसी के संवैधानिक अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता अपने स्वयं के राजनीतिक पैठ को मजबूत करने के लिए यह याचिका दाखिल की है।
अलग-अलग मतगणना को लेकर याचिकाकर्ता की धारणा है कि इससे चुनाव पर असर पड़ेगा। याचिकाकर्ता के इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी कि स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे। जबकि मतों की गिनती दो अलग-अलग दिनों में होगा।अहमदाबाद नगर निगम सहित 6 नगर निगमों के चुनाव परिणामों के लिए मतगणना 23 फरवरी को होगी। जबकि 2 मार्च को नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत के मतों की गणना करने के चुनाव आयोग के फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया।

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