हरियाणा में दो नवंबर से नौवीं से बारहवीं तक के स्कूल व कॉलेज खुल जाएंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मानक संचालन प्रक्रिया को पूरी तरह से लागू करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी बुधवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा, जिला मौलिक शिक्षा व सभी जिला परियोजना समंवयकों को निर्देश जारी कर दिए। स्कूलों में विद्यार्थी अभिभावकों की लिखित मंजूरी के बाद ही आ सकेंगे। स्कूल की तरफ से विद्यार्थियों पर उपस्थिति को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। डिजिटल लर्निंग को स्कूल प्रोत्साहित करेंगे। अगर स्कूल खुलने के बावजूद विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो स्कूल प्रबंधन को मुहैया कराना होगी। स्कूल आने वाले विद्यार्थियों से दो गज की दूरी, फेस मास्क या कवर व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा का पालन कराना होगा। स्कूलों व कोचिंग संस्थानों पर मानक संचालन प्रक्रिया का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के मुखिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीएचडी शोधकर्ताओं व विज्ञान प्रौद्योगिकी संकाय के कॉलेज छात्रों की लैबोरेटरी व शोध कार्य के लिए उपस्थिति जरूरी है। निजी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शोधकर्ताओं व अन्य विद्यार्थियों पर भी यही नियम लागू होंगे।
previous post
next post