सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वह मणिपुर में हुए कथित एक्स्ट्रा जूडिशल किलिंग मामले की जांच करे । असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की ओर से किए गए कथित एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमबी लोकूर और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने सीबीआई डायरेक्टर से कहा है कि वह एक टीम का गठन करें जो कथित एकस्ट्रा जुडिशल किलिंग मामले की जांच करे । सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि मणीपुर में २००० ले लेकर २०१२ के बीच हुए कथित १५२८ एकस्ट्रा जुडिशल किलिंग के मामले में मुआवजा मिलना चाहिए । गौरतलब है कि २७ अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया था जिसमें मणिपुर में पिछले कई सालों से हुए १५२८ एनकाउंटरों की जांच कराने के आदेश दिए गए थे । सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में दायर क्यूरेटिव पिटिशन को खारिज कर दिया था, केन्द्र सरकार का कहना था कि पिछले साल जुलाई में दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आर्म्ड फोर्स को विद्रोहियों और आंतकवादी गतिविधियों से निपटने में परेशानी आ रही हैं । २० अप्रैल को आर्मी की और से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था कि ऐंटी मिलिट्री ओपरेशन को एफआईआर के दायरे मंे नहीं रखा जा सकता । जम्मू कश्मीर और मणिपुर जैसे इलाके में जूडिशल जांच में स्थानीय लोगों का पक्षपात हो सकता हैं । आर्मी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता । उसने आरोप लगाया था कि इन क्षेत्रों में होने वाले न्यायीक जांच में स्थानीय पक्षपात होता हैं । जिसने उसकी छवि खराब कर दी हैं ।
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