दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने रात का कर्फ्यू लगने की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, हालांकि आने वाले समय में नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।
दरअसल अदालत द्वारा जारी निर्देश और सलाह वकील राकेश मल्होत्रा की राष्ट्रीय राजधानी में जांच बढ़ाने और तेजी से परिणाम देने को लेकर दायर की गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान आप सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार से कोविड-19 से निपटने के लिए जांच और संक्रमित लोगों के सम्पर्क में आए लोगों की पहचान पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा। आप सरकार ने बताया कि संक्रमण पर काबू पाने के लिए कुछ नई पाबंदियों पर विचार किया जा रहा है।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की एक पीठ ने कहा कि जांच परिणाम बताने का समय अभी 48 घंटे या उससे ज्यादा है, जिसे 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि जांच प्रयोगशालाएं नमूना लेते समय ही लोगों के नंबर ले लें और कोविड-19 जांच के नतीजे उनके मोबाइल फोन पर देने की कोशिश करें और वेबसाइट पर इसे बाद में डाला जा सकता है।