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मुस्लिम लीगने नागरिकता कानून को लेकर खटखटाया SC का दरवाजा, 22 को सुनवाई

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आईयूएमएल ने सुप्रीम कोर्ट में दो नई याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिकता संशोधन अधिनियम के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है।
गौरतलब हो कि केरल सरकार सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इससे पहले केरल सरकार राज्य विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन साफ कर चुके हैं की राज्य में सीएए और एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण) लागू नहीं होगा। अपने इस कदम को लेकर केरल सरकार का कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के साथ-साथ धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के भी खिलाफ है।
उच्चतम न्यायालय ने कई उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि वह 22 जनवरी को केंद्र द्वारा भेजी गई याचिका के साथ सीएए से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

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