पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को आखिरकार भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया है। गुरुवार को विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) कोर्ट ने नीरव मोदी को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। वहीं संपत्ति जब्त करने का आदेश 10 जनवरी को जारी हो सकता है। शराब कारोबारी विजय माल्या के बाद नीरव मोदी दूसरा ऐसा कारोबारी है, जिसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून पिछले साल अगस्त से प्रभावी हुआ है। कोर्ट नीरव मोदी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश बाद में सुनाएगी। नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी पीएनबी घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। जनवरी 2018 में घोटाले का पता चलने से पहले ही दोनों देश छोड़कर भाग चुके थे। इस साल मार्च में नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया और प्रत्यर्पण प्रक्रिया अभी लंबित है। वहीं ब्रिटेन की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत की अवधि बढ़ा दी है और उन्हें दो जनवरी को जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश होने को कहा है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यर्पण कार्रवाई से बचने के लिए लड़ाई लड़ रहा है।
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