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राफेल केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा : मामले पर सुनवाई की जरुरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट से राफेल विमान सौदे में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आज राफेल विमान डील और सबरीमाला मामले में अपना फैसला सुनाएगा। राफेल विमान डील मामले में शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत अन्य लोगों की ओर से पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ इस पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगी।
कोर्ट में दायर याचिका में डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही ‘लीक’ दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया गया है कि डील में PMO ने रक्षा मंत्रालय को बगैर भरोसे में लिए अपनी ओर से बातचीत की है। कोर्ट में विमान डील की कीमत को लेकर भी याचिका डाली गई है। हालांकि कोर्ट साफ कर चुका है कि बिना ठोस सबूतों के वह रक्षा सौदे में कोई भी दखल नहीं देगा। ऐसे में अब कोर्ट इन सभी याचिकाओं को लेकर अपना फैसला सुना सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले उनकी बेंच के सामने कई बड़े फैसले घोषित करने के लिए बचे हुए हैं। इसके अलावा कई फैसले सुनाए जा चुके हैं।
अब राफेल डील और सबरीमाला विवाद पर गुरुवार को फैसला आ रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान राफेल विमान डील का मामला काफी सुर्खियों में रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर पीएम मोदी को जमकर घेरा था। उन्होंने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को ‘चौकीदार चोर है’ तक कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट में फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर दो जनहित याचिका दायर की गई थीं, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा लड़ाकू विमान की कीमत, करार और कंपनी की भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया था।

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