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त्रिपुरा के मंदिरों में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पशु बलि पर लगाई रोक

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य के सभी मंदिरों में पशुओं की बलि पर शुक्रवार को रोक लगा दी । मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति अरिंदम लोध की एक खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया । आदेश में कहा गया है, राज्य समेत किसी को भी राज्य के अंदर किसी भी मंदिर के प्रांगन में पशु-पक्षी की बलि देने की इजाजत नहीं होगी । पीठ ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आदेश दिया । पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को दो प्रमुख मंदिरों, देवी त्रिपुरेश्वरी मंदिर और चतुरदास देवता मंदिर में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगवाने का भी आदेश दिया । इन दोनों मंदिरों में बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती है । हाईकोर्ट के इस आदेश का जहां ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया है, वहीं कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं ।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रद्योत किशोर मनिक्या ने इस कदम को उचित ठहराया । हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोर्ट मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगाने का फैसला देता है तो फिर उसे ईद के दौरान भी इस तरह का (पशु बलि पाबंदी को लेकर) आदेश देना चाहिए । इससे पहले वर्ष २०१४ में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मंदिरों में पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगाया था ।

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