दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत संबंधी अपील पर अपना आदेश शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में २१ अगस्त को गिरफ्तार किया गया था । न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने चिदंबरम द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी की और पूर्व वित्त मंत्री की जमानत संबंधी अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया । याचिका में चिदंबरम ने खुद को जमानत न देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है । चिदंबरम २१ अगस्त को यहां के जोर बाग स्थित अपने आवास से सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में तीन अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं । सीबीआई ने १५ मई २०१७ को एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें २००७ में ३०५ करोड़ रुपये की विदेशी धन राशि लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी मंजूरी दिए जाने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है । २००७ में चिदंबरम वित्त मंत्री थे । इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने २०१७ में इस संबंध में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया ।
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