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ICICI बैंक के सीईओ बख्शी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट

आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंशोरेंस की वाइस प्रेसीडेंट सुधा शर्मा और क्षेत्रीय प्रबंधक रोहित सैनी के खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किए है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुर शहर दक्षिण ने इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 193, 420, 500 और 120बी के तहत प्रथमदृष्ट्या आरोप होने पर प्रसंज्ञान लेते हुए जमानती वारंट जारी कर 8 नवंबर को तलब किया है।

प्रकरण के अनुसार नितिन बालचंदानी ने कोर्ट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंशोरेंस के पूर्व सीईओ संदीप बख्शी (वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ), वाइस प्रेसीडेंट सुधा शर्मा और क्षेत्रीय प्रबंधक रोहित सैनी और तत्कालीन भूपालपुरा थानाधिकारी चांदमल सिंगारिया के खिलाफ मई 2018 में कोर्ट में परिवाद लगाया था। इसमें आरोप लगाया था कि अभियुक्तगणों ने परिवादी के खिलाफ झूठी एफआईआर व प्रकरण दर्ज करवाकर परिवादी की ख्याती को हानि पहुंचाई है।

जांच में प्रथमदृष्ट्या आरोप पाए गए तो जारी हुए वारंट

कोर्ट ने परिवादी नितिन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर परिवाद की जांच एसपी को भेजी थी। परिवाद की जांच एडि.एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने की। इसमें पाया कि अभियुक्तगणों ने परिवादी के खिलाफ भूपालपुरा थाने में 2016 में एफआईआर दर्ज करवाई गयी थी। जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने 30 अप्रेल को फॉल्स रिपोर्ट (एफआर) कोर्ट में प्रस्तुत कर दी थी। एफआर कोर्ट में प्रस्तुत होने के बाद भी इस मामले में थानाधिकारी ने परिवादी को आईपीसी की धारा 420 और आईटी एक्ट में गिरफ्तार कर चार्जशीट भी कोर्ट में पेश की, जिसकी एफआईआर हाईकोर्ट से खारिज की गयी।

जांच रिपोर्ट में एडि.एसपी ने निष्कर्ष निकाला था कि अभियुक्तगण आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंशोरेंस ने भूपालपुरा थाने में एफआईआर परिवादी के प्रति दुर्भावना से ग्रसित होकर दर्ज करवायी थी। क्यों कि परिवादी ने अभियुक्तगणों के खिलाफ बीमा धारकों की शिकायतों को सरकार सहित कई स्तरों पर भेजा था। इससे परिवादी नितिन बालचंदानी को मानसिक संताप से गुजरना पड़ा है।

एडि.एसपी द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आदेश में लिखा कि थानाधिकारी चांदमल सिंगारिया के खिलाफ तो प्रसंज्ञान लिए जाने जैसे तथ्य प्रथमदृष्ट्या पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जांच रिपोर्ट में प्रथमदृष्ट्या यह तथ्य उजागर हुआ है कि अभियुक्तगण 1 से 3 (आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंशोरेंस के पदाधिकारी) संदीप बख्शी, सुधा शर्मा और रोहित सैनी की झूठी रिपोर्ट से परिवादी की ख्याति धूमिल हुई है। इस कारण से इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 193, 420, 500 और 120बी के तहत प्रसंज्ञान लिया जाता है और इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर तलब किया जाता है।

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