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पाटण की बलात्कार पीड़ित नाबालिग के गर्भपात के लिए मंजूरी

पाटण की १५ साल की बलात्कार पीडित नाबालिग के चार महीने के गर्भपात के लिए गुजरात हाईकोर्ट में एक महत्व के आदेश द्वारा मंजूरी दी गई हैं । हाईकोर्ट ने नाबालिग को सोला सिविल अस्पताल में गर्भपात की प्रक्रिया निष्णात तबीबों की पेनल के मार्गदर्शन में करने सूचना दी हैं । जब तक इलाज की आवश्यकता हो तब तक इलाज और पूरी सहाय देने कोर्ट नेे सत्ताधिकारियों को सूचना दी हैं । बलात्कार पीडित और गर्भवती पुत्री के गर्भपात के लिए उसके पिता द्वारा की गई रिट अर्जी में एडवोकेेट आनंद याज्ञिक और एडवोकेट मनोज श्रीमाणी ने पेशकश करते हुए कहा कि मामले में पीडित नाबालिग को संबधी का युवक भगाकर ले गया था और डेढ़ महीने तक कच्छ में कैद कर रखा था और बलात्कार किया गया । जिससे वह गर्भवती हो गई हैं । अर्जीकर्ता की बेटी और परिवार की मानसिक स्थिति देखने हुए उन्हें गर्भपात के लिए मंजूरी देनी चाहिए । इस मुद्दे पर खुद हाईकोर्ट ने सोला सिविल अस्पताल में पहले इलाज के लिए भर्ती करने का आदेश देकर गर्भपात के चान्सिस पर रिपोर्ट मंगवाई थी । जिस पर सोला सिविल अस्पताल के गायनेकोलोजीस्ट डिपार्टमेन्ट के आसीसटन्ट प्रोफेसर स्वाति पटेल ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश किया । जिस अनुसार बच्ची को १३ सप्ताह और छह दिन का गर्भ हैं । कानून अनुसार २० सप्ताह से कम गर्भ हो तो टर्मीनेशन हो सकता हैं । नाबालिग की शारीरिक स्थिति स्थिर हैं । वह देखते हुए गर्भपात करने में कोई खतरा नहीं हैं । जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा नाबालिक का गर्भपात करने के लिए मंजूरी दे दी गई हैं । मंजूरी के साथ हाईकोर्ट ने अर्जी का निराकरण कर दिया हैं ।

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