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केन्द्र ने ई-वे बिल को कुछ महीनो टालने का दिया प्रस्ताव

जीएसटी को लागू किए जाने में कुछ ही दिन बाकी हैं लेकिन केन्द्र सरकार इसके महत्वपूर्ण प्रावधान ई-वे बिल को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने के पक्ष में हैं । ई-वे बिल के तहत ५०००० रुपये से अधिक राशि के सामना को ले जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा । हालांकि राज्य इस प्रावधान के पक्ष में नहीं हैं । लेकिन जीएसटी काउंसिल ने इस काम के लिए नैशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर को जीएसटी- नेटवर्क के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि क्या ऑल इंडिया ई-वे बिल सिस्टम को शॉर्ट टाइम फ्रेम में लागू किया जा सकता हैं या नहीं । वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने अप्रैल में ई-वे बिल नियम का प्रस्ताव दिया था । इसके तहत ५०००० रुपये से रुपये से अधिक के सामान को राज्य या राज्य से बाहर ले जाने के लिए जीएसटी- नेटवर्क की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा । इस प्रस्ताव के तहत जीएसटी-एन के जरिए जो ई-वे बिल जनरेट होगा, वह १ से १५ दिन तक वैध होगा । यह वैधता सामान ले जाने की दूरी के आधार पर तय होगी । जैसे १०० किलोमीटर तक की दूरी के लिए १ दिन का ई-बिल बनेगा जबकि १००० किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए १५ दिन की वैधता वाला ई-बिल तैयार होगा । काउंसिल का मानना है कि ई-वे बिल की व्यवस्था के जरिये टैक्स अथॉरिटीज रास्ते में कहीं भी सामान की चेकिंग कर सकेंगी और टैक्स के नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकेगा । हालांकि इंडस्ट्री ने इस नियम को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि ५०००० रुपये की लिमिट बेहम कम हैं ।

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