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શિક્ષણ

कक्षा-५, ८ के विद्यार्थियों को फेल करने का नियम लागू होगा

राइट टू एज्यूकेशन एक्ट में प्राथमिक स्कूल में कक्षा-८ तक पढ़ाई करते विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जा सकता है ऐसा नियम है । यह नियम में केंद्र सरकार ने बदलाव करके फेल करना या नहीं यह निर्णय लेने की सत्ता संबंधित राज्य सरकार को दी है । जिसकी वजह से गुजरात सरकार ने कक्षा-५ और ८ में विद्यार्थी फेल होता हो तो फेल ही किया जाएगा यह निर्णय लिया है । इतना ही नहीं, यह नियम चालू शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० से ही लागू होगा । हालांकि सरकार के इस निर्णय की वजह से बच्चों के अभिभावकों में भारी नाराजगी फैल गई । विद्यार्थी को फेल नहीं करने से शिक्षा की क्वॉलिटी पर असर होती है और इसके असर के बाद कक्षा-९ और कक्षा-१० के शिक्षा पर होती है । इसके अलावा विद्यार्थी के मन पर गंभीर असर होता है । इसी वजह से केंद्र सरकार ने फेल नहीं करने के प्रावधान में बदलाव करके यह निश्चित किया गया है कि कक्षा-८ तक में किस कक्षा में विद्यार्थी को फेल करना संबंधित राज्य सरकार तय कर सकती है । इस संदर्भ में गुजरात के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने कक्षा-५ और ८ में विद्यार्थी फेल होता हो फेल ही किया जाए ऐसा प्रस्ताव किया गया है । अब यह प्रस्ताव को तुरंत मंजूर करके इसके कार्यान्वयन इसी वर्ष से ही लागू करने की दिशा में कवायद शुरू की गई है । हालांकि, दूसरी तरफ राज्य सरकार के निर्णय की वजह से विद्यार्थियों के अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई हैं ।

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