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84 कत्लेआम : सुप्रीम कोर्ट ने 33 दोषियों को दी बड़ी राहत

1984 के सिख विरोधी दंगों के 33 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इन दोषियों को हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराया गया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत पटीशन दायर की थी, जिस पर आज कोर्ट ने उनको राहत दी है। इनको दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दंगे भड़काने के दोष में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव हवाला देते हुए 7 लोगों को बरी किया था।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिख दंगा पीडितों के लिए झटका है। दंगा पीडितों ने पिछले 34 सालों से इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। उधर, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान मनजिन्दर सिंह सिरसा का कहना वह कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं दे सकते। दोषियों को जमानत क्यों दी गई। हम कोर्ट को इस पर विचार करने के लिए कहेंगे।

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