Aapnu Gujarat
ગુજરાત

रापर के रेप वीथ मर्डर के केस में आरोपी को ३० वर्ष की सजा

कच्छ जिले के रापर तहसील के सई गांव में जून-२०१२ में छह वर्ष की एक गरीब बच्ची पर दुष्कर्म करके इसकी हत्या करने के केस में गुजरात हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी देवा धना कोली को ३० वर्ष की कैद की सजा सुनाई है । हालांकि, हाईकोर्ट ने आरोपी को निचली कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा कम कर दी और इसे मृत्युदंड के बदले में ३० वर्ष की सजा भी इसके अच्छे चालचलन या व्यवहार के मामले में भी माफ नहीं होगा इस प्रकार से ३० वर्ष की सजा सुनाई गई । कच्छ -अंजार सेशंस कोर्ट ने आरोपी को दी गई फांसी की सजा के कन्फर्मेशन केस और आरोपी की तरफ से सजा को चुनौती देने की अपील यह दोनों की सुनवाई बाद जस्टिस हर्षाबहन देवाणी और जस्टिस वीबी. मायाणी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया गया ।
कच्छ क्षेत्र सहित राज्यभर में सनसनी मचाने वाले इस केस में प्रोसीक्युशन के साथ शिकायत पक्ष की तरफ से महत्व की दलीलें देते हुए वकील मेहुल मेहता ने बताया कि, कच्छ जिले के रापर तहसील के सई गांव में पादर के पास शिकार होने वाली छह वर्ष की बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तब आरोपी देवा धना कोली वहां आया और दूसरी सभी बच्चियों को धमकी देकर वहां से भगा दिया और यह पीड़ित बच्ची को वहां से निकट के क्षेत्र में ले गया था । जहां उसने मासूम बच्ची पर बलात्कार करके बाद में इसकी हत्या कर दी थी । यह बात की जानकारी पीड़ित बच्ची के दादा को मिलने पर वह गांव के लोगों को लेकर चीथरीया वाडी के क्षेत्र में जाकर देखा बच्ची की हालत खराब थी । जिसकी वजह से उन्होंने यह पूरे मामले पर रापर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी । शिकायतकर्ता की तरफ से वकील मेहुल मेहता ने हाईकोर्ट को इस मामले में बताया था कि, आरोपी ने गंभीर प्रकार के और समाज को कलंकित करता दुष्कर्म और मासूम बच्ची की हत्या के केस में शामिल है ।

Related posts

છોટા ઉદેપુર: નસવાડીના અધિક મદદનીશ ઈજનેર 2 લાખની લાંચ લેતા ઝડપાયા

aapnugujarat

રાજીવ સાતવ કોરોના પોઝિટિવ

editor

ચોરીના વાહન સાથે શખ્સ ઝડપાયો

editor

Leave a Comment

UA-96247877-1