सरकार ने डीटीएच के नियमों में बदलाव कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देशों के बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने डीटीएच के सेट टॉप बॉक्स की नो योर कस्टमर (केवाईसी) कराने को लेकर कंसल्टेशन पेपर तैयार कर लिए हैं। ट्राई ने इन पेपर्स को संबंधित पक्षों के सुझाव जानने के लिए पेश कर दिया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ट्राई से डीटीएच सेवाओं के लिए सेट टॉप बॉक्स की केवाईसी कराने को लेकर सिफारिश मांगी थी। साथ ही केवाईसी कराने के लिए पूरी प्रक्रिया बताने को कहा गया था। ट्राई के एक अधिकारी के अनुसार, इस कंसल्टेशन पेपर पर संबंधित पक्ष 19 अगस्त तक अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि कोई काउंटर कमेंट देना चाहता है तो वह 2 सितंबर तक अपने कमेंट भेज सकता है।
भारत में 2001 में डीटीएच ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं की शुरुआत हुई थी। इसी साल 15 मार्च को सरकार ने डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) ब्रॉडकास्टिंग सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस से संबंधी गाइडलाइंस जारी की थी। इन गाइडलाइंस में देश में डीटीएच सेवाओं को स्थापित करने और संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, मूल नियम और शर्तें शामिल थीं।