सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के नाटक पर फैसला लेने का अधिकार कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को दे दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्नाटक के कांग्रेस और जेडीएस के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे पर बड़ा फैसला है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने कर्नाटक में जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन के बागी विधायकों और स्पीकर की याचिकाओं पर मंगलवार को ही सुनवाई पूरी कर ली थी।
सभी संबंधित पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं और न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बागी विधायकों ने कोर्ट से मांग की थी कि वह स्पीकर को उनके इस्तीफों को स्वीकार करने का निर्देश दे जबकि स्पीकर ने आज कोर्ट से यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश को वापस लेने की मांग की थी।
देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष पर फैसला लेने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने साथ ही स्पीकर के फैसला लेने तक कर्नाटक विधानसभा में विश्वासमत टालने का आदेश दिया है। बता दें कि गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में एचडी कुमारस्वामी सरकार का विश्वामत परीक्षण होना था।