सुप्रीम कोर्ट ने आज (शुक्रवार) को पीजी मेडिकल एंड डेंटल कोर्स में डीम्ड विश्वविद्यालयों और प्राइवेट कॉलेजों को अपनी खाली सीटों को भरने से साफ मना कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने काउंसलिंग की तारीख को बढ़ा दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह स्पष्ट करे कि डीम्ड विश्वविद्यालयों और निजी कॉलेजों में 400- 500 सीटों के लिए परास्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन की काउंसिलिंग की तारीख बढ़ा सकती है या नहीं। देश के 1300 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के पंजीकृत समूह एजुकेशन प्रमोशन सोसायटी ऑफ इंडिया की तरफ से यह याचिका दायर की गई है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये फैसला सुनाया है।
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