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पशु बिक्री के नए नियमों में बीफ खाने पर प्रतिबंध नहीं : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी पशु बिक्री के नए नियमों से संबंधित नोटिफिकेशन का समर्थन किया है । कोर्ट ने कहा है कि नए नियमों के मुताबिक मवेशियों की हत्या या उनका मीट खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि इसेक जरिए सिर्फ बडे बाजारों में बडे स्तर पर मवेशियों की बिक्री को रोका गया है । बता दें कि मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट ने केन्द्र के नए नियमों पर चार हफ्तों के लिए रोक लगाते हुए सरकार से इस पर जवाब मांगा था । सोमवार को केन्द्र के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थी । इन याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार के नए नियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, १९६० का उल्लंघन करते हैं और सरकार को ऐसे नियम बनाने का अधिकार नहीं हैं । इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा कि मवेशियों की हत्या या मीट बेचने पर केन्द्र सरकार ने रोक नहीं लगाई है । सिर्फ बाजार में मवेशियों को बेचने पर पाबंदी लगाई गई है । अगर कोई चाहे तो खुद अपने मवेशी खुद बेच सकता है । कोर्ट ने कहा कि ऐसे में केन्द्र के प्रतिबंध में उसे दखल देने की कोई जरूरत नहीं हैं । अदालत ने कहा कि नए नियमों से कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं हुआ है, जिसके बाद नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका वापस ले ली गई । केरल हाईकोर्ट के इस रुख से यह सवाल भी खडा हो हा है कि क्यां नए नियमों को सब्ही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है या उन्हें गलत समझा जा रहा है । सरकार की ओर से कहा जा चुका है कि नए नियम पशुओं के खिलाफ होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए बनाए गए हैं ।

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