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गोहत्या पर हो उम्रकैद, राष्ट्रीय पशु घोषित हो गाय : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए । कोर्ट ने यह भी सिफारिश की है कि कानूनों में बदलाव करके गोहत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी जाए । अभी तक इस मामले में तीन साल की सजा का प्रावधान है । हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौतों के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया हैं । अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वे गौशालाओं पर हर तीन महीने पर रिपोर्ट तैयार करें । इसके अलावा हर महीने दौरा करके हालात भी चेक करें । वन विभाग से भी कहा गया है कि गौशालाओं में हर साल ५ हजार पेड लगाए । जज महेश शर्मा ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया । मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जज ने कहा कि वह शिवभक्त हैं और यह फैसला आत्मा की आवाज हैं । जज ने यह भी कहा कि गायों की हिफाजत राज्य सरकार की जिम्मेदारी हैं ।
बता दें कि फिलहाल रॉयल बेंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु हैं । बता दें कि पिछले साल अगस्त महीने में राज्य की राजधानी जयपुर से मात्र ३५ किमी दूर हिंगोनिया गौशाला से ५०० गायों के मरने की खबर आई थी । इससे वधुंधरा सरकार की काफी किरकिरी हुई थी । वहीं देशभर में कथित गोरक्षकों की हिंसा और हाल ही में पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर केन्द्र सरकार के बैन के मद्देनजर हाईकोर्ट का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है । हालांकि केन्द्र सरकार के फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने चार हफ्ते की रोक लगा दी है । बता दें कि केन्द्र के बैन के फैसले का देश के विभिन्न हिस्सों में काफी विरोध हो रहा है । सोमवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी । केरल में इस फैसले का विरोध करते हुए युवा कांग्रेस ने सार्वजनिक रुप से एक बछडे को काट बीफ फेस्ट मनाया था ।

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