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तिरुपति कपासिया ऑयल में मिलावट पर कोर्ट का आदेश

नैशनल स्पोट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) के ५६०० करोड के कौभांड के सबसे बडे डिफोल्टर एमके प्रोटीन्स कंपनी और एक विवाद में फंसी है । एमके प्रोटीन्स कंपनी के तिरुपति कपासिया ऑयल के एक टीन के लिए गए सेम्पल में पामोलिन ऑयल की मिलावट होने की बात सामने आई है । मामले में म्युनिसिपल कोर्पोरेशन की कोर्ट नंबर आठ में आरोपी एमके प्रोटीन्स कंपनी को अब तक इतिहास में सबसे अधिक दो लाख जुर्माना लगाया गया है । जबकि कंपनी के आरोपी नोमीनी पंकज याज्ञिक को छह महीने जेल की सजा जारी की गई है । कोर्ट में इस मामले में दो डिस्ट्रीब्यूटर आरोपियों को छह-छह महीने की जेल और १००००-१०००० जुर्माना लगाया गया है । जबकि एक व्यापारी को १०००० रुपये जुर्माना लगाया गया है । तिरुपति कपासिया ऑयल में मिलावट के मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए कोर्ट ने अगर एमके प्रोटीन्स कंपनी कोर्ट में जुर्माने की रकम नहीं भरे तो मिलकर जब्ती मे लेकर जुर्माने की रकम वसुल करने का आदेश दिया है । कंपनी के आरोपी नोमीनी पंकज के याज्ञिक के निवेदन के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने पर उनको पकड कर साबरमती जेल में भेजने पुलिस कमिशनर ने आदेश दिया है । मिली जानकारी के अनुसार शहर के मेघाणीनगर में से गोकुल ऑयल ट्रेडर्स के धीरुभाई हरीभाई पटेल के वहां से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जुलाई-९९ में तिरुपति तेल के एक टीन के सेम्पल लिए थे जिसमेे पामोलिन ऑयल की मिलावट होने की जानकारी मिली थी । व्यापारी ने यह ऑयल प्रिवेश ट्रेडिंग कंपनी के वासुदेव नटवरलाल मोदी के वहां से और अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स मणिलाल लक्ष्मणदास राठी से प्राप्त किया था । जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने यह जथ्था एमके प्रोटीन्स कंपनी से मंगवाया था । सभी आरोपियों को खिलाफ खाद्य मिलावट अधिनियम ३५४ के तहत ट्रायल चलाई गई थी । जिसमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा एडवोकेट मनोज कंधार ने कोर्ट में कहा था कि गैरस्वास्थ्यप्रद ऑयल की बिक्री और समाज के सभी वर्गो को स्पर्शकर्ता अपराध है । एमके प्रोटीन्स कंपनी के टीन के सेम्पल लिए गए इसमें मिलावट मिली है । तब कंपनी की सबसे बडी जिम्मेदारी बनती है । सायन्स लेबोरेटरी और सेम्पल लेबोरेटरी में भी सेम्पल में मिलावट साबित हुई है । यह हालात में एमके प्रोटीन्स कंपनी और उसके नोमीनी और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला तय होता है जिसके कारण कोर्ट आरोपियों को सख्त से सख्त सजा सुनाए ।

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