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राजद्रोह केस में ५ को आरोपियों को पेश होने कोर्ट का आदेश

पाटीदार अनामत आंदोलन के दौरान राज्य के सामने युद्ध करवाने, हिंसा और उकसाने का राजद्रोह के केस में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल समेत के आरोपियों के खिलाफ चार्जफ्रेम कोर्ट ने एकबार फिर टाल दिया है । आरोपी दिनेश बांभणिया उनकी माता की बिमारी के कारण ग्राउन्ड पर कोर्ट में पेश न होने से एडिशनल सेशंस जज एसएच वोरा ने अगली सुनवाई अथवा तो पांच जून के दिन यह केस में हार्दिक पटेल समेत के सभी आरोपियों को कोर्ट के समक्ष हाजिर रहने स्पष्ट और कडा आदेश दिया है और केस की आगे की सुनवाई ५वीं जून पर मुकर्रर की थी । इस दौरान राजद्रोह के केस में आरोपी दिनेश बांभणिया ने कोर्ट समक्ष डिस्चार्ज अर्जी कर इस केस में से छोडने की मांग की थी । उसकी सुनवाई भी ५वीं जून तक टाल दी है । आज एक ओर आरोपी के पेश नहीं होने के कारण सरकार पक्ष की और से मुख्य सरकारी वकील सुधीर एस. ब्रह्मभट्ट ने कोर्ट ध्यान खींचा था । आरोपियों एक के बाद एक किसी भी प्रकार के बहाने बनाकर सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो रहे है । इसके कारण महत्वपूर्ण और संवेदनशील केस की ट्रायल में देरी हो रही है । राजद्रोह के केस में तीन दिन पहले सुनवाई के दौरान आरोपी हार्दिक पटेल समेत के आरोपिओं कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहे थे किन्तु चिराग पटेल कोर्ट समक्ष पेश नहीं हुआ था और उसकी और से सामाजिक कार्य में जाने का कारण दिया गया था । जिससे कोर्ट ने इस बात की गंभीरता को देखते हुए नोनबेलेबल वोरंट जारी किया था । इसकी वजह चिराग पटेल आज हाजिर रह कर नोनबेलेबल वोरंट रद करने की अपील की थी ।

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