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पूर्व कोल सेक्रेटरी एचसी गुप्ता समेत तीन को २-२ साल जेल

कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व घोटाला सचिव गुप्ता को पटियाला हाउस कोर्ट ने दो साल की सजा मुकर्रर की हैं । सीबीआई की विशेष अदालत के जज भरत पराशर ने गुप्ता के अलावा कोयला मंत्रालय के दो पूर्व अधिकारी केएस क्रोफा और केसी सामरिया को भी दो दो साल जेल की सजा सुनाई हैं । दोषियों पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैं । हालांकि कोर्ट की ओर से सभी दोषियों को जमानत भी दे दी गई हैं । कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल) कंपनी से जुड़े घोटाले में कंपनी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और इसके प्रबंध निदेशक पवन कुमार आहलूवालिया को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई हैं । पवन कुमार पर ३० लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैं । इन पर आपराधिक साजिश तथा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे और कोर्ट ने सभी को दोशी करार दिया था । इस मामले में सुनवाई का सामना कर रहे सीएम अमित गोयल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया । सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने अपनी नेट वर्थ और मौजूदा क्षमता को गलत बताया था । सीबीआई ने कहा कि सरकार ने भी कंपनी को कोई कोयला ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश नहीं की थी । हालांकि सुनवाई के दौरान आरोपियों ने आरोपों को गलत बताया । अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में आरोप तय करते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुप्ता ने अंधेरे में रखा था और कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में गुप्ता ने प्रथम द्दष्टया कानून एवं उन पर जताए गए विश्वास का उल्लंघन किया । इससे पहले विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को दोषी करार दिया था । विशेष सीबीआई जज भारत पराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव के एस क्रोफा, तत्कालीन निदेशक के सी समारिया और अन्य को भी दोषी ठहराया था । इन लोगों को मध्य प्रदेश में थेसगोड़ा बी रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक का आवंटन केएसएसपीएल को करने में की गई कथित अनियमितताओं के मामले में दोषी ठहराया गया था ।

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