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कुलभूषण जाधव की फांसी पर आईसीजे ने लगाई रोक

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने गुरुवार (१८ मई) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कथित जासूसी मामले में सुनाई गई मौत की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है । आईसीजे ने गुरुवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जाधव मामले में सुनवाई करने का अधिकार अंतरराष्ट्रीय अदालत के पास है और पाकिस्तान के दावो के विपरित जाधव मामले में वियना संधि लागू होती है । आईसीजे ने साथ ही यह भी कहा कि जाधव से राजनयिक संपर्क की भारत की मांग जायज हैं । इन्टरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने कुलभूषण जाधव की जान को कोई खतरा नहीं हो । इसके साथ ही आईसीजे में सुनवाई के दौरान पाकिस्तान को करार तमाचा लगा जब इन्टरनेशनल कोर्ट ने वियेना संधि पर पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज कर दिया । इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव के मामले में भारत की सभी अपीलों को स्वीकार किया । इतना ही नहीं कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि जब तक आईसीजे न कहे पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे । आईसीजे में सुनवाई के दौरान ११ जजों की पीठ से सर्वसंमति से फैसला सुनाया । आईसीजे ने पाकिस्तान को आदेश देते हुए कहा कि जाधव को हर तरह की राजनयिक मदद मुहैया कराई जाए । विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आईसीजे के फैसले को कुलभुषण जाधव के परिवार और भारतीय को लिए राहत की खबर बताई । इसके साथ ही उन्होंने हरीश साल्वे का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने आईसीजे में भारत की ओर से पक्ष रखा था । आईसीजे के फैसले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, आईसीजे का फैसला कुलभूषण जाधव के परिवार और भारतीय को लिए बडी राहत । भारत का पक्ष मजबूती से रखने के लिए हरीश साल्वे की आभारी हूं ।

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