रियालन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आर इंफ्रा ने बीते गुरुवार को बताया कि पंच निर्णय अदालत ने डीएमआरसी के मामले में उसके पक्ष में फैसला सुनाया है । आदेश में डीएमआरआरसी को आर इंफ्रा की इकाई डीएएमईपीएल को २९५० करोड रुपये का मुआवजा देने को कहा गया है । रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर न एक बयान में कहा कि आर इंफ्रा की सब्सिडी डीएएमईपीएल को २९५० कोरड रुपये का मुआवजा देने का निर्देश तीन सदस्य पंच निर्णय अदालत ने दिया है । यह फैसला आम सहमति से लिया गया है । दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी द्वारा नामित पंचों की एक सूची के आधार पर पंच निर्णय न्यायाधिकरण का गठन किया गया था । आर इंफ्रा ने कहा कि वह मुआवजे में से १९०० करोड रुपये कर्जदाताओं को देगी । कंपनी के पक्ष में यह आदेश समझौते के तहत परियोजना को छोडने के प्रावधान के आधार पर दिया गया है । पंच निर्णय अदालत ने दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड डीएएमईपीएल द्वारा परियोजना छोडे जाने को वैध ठहराया । डीएमआरआरसी द्वारा समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने, और इसके कारण डीएएमईपीएल को अनुबंध के अनुसार काम करने की उसकी क्षमता पर असर पडने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह मुआवजा दिया गया है । रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ने एक बयान में कहा कि आर इंफ्रा की सब्सिडरी डीएएमईपीएल को २९५० करोड रुपये का मुआवजा देने का निर्देश तीन सदस्य पंच निर्णय अदालत ने दिया है ।