आयकर विभाग ने पैन नंबर को आधार कार्ड से जोडने के लिए एक नई ई-सुविधा शुरू की है । बता दें कि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन नंबर के साथ ही आधार कार्ड संख्या को भी अनिवार्य कर दिया है । आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग डॉट इन पर एक नया लिंक शुरु किया है । इससे लोगों को अपने दोनों विशिष्ट पहचान पत्रों को जोड़ने मेें आसानी होगी । इस लिंक पर जाने के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पैन संख्या और आधार संख्या देने के बाद आधार कार्ड में उल्लेखित नाम को दर्ज करना होगा ।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से पुष्टि होने के बाद यह जुड जाएंगे । यदि कोई गडबड होती है तो युआईडीएआई द्वारा भेजे जाने वाले वनटाईम पासवर्ड की जरूरत होगी, जो आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा । इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी । इसे कोई भी उपयोग कर सकता है । किसी प्रकार की विफलता से बचने के लिए दोनों पहचान कार्डों पर उल्लेखित जन्मतिथि एक समान होना जरूरी है । गौरतलब है कि सरकार ने वित्त अधिनियम २०१७ के तहत पैन और आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है । यह एक जुलाई २०१७ से प्रभावी होगा ।
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