पति और अन्य पुरुषों को ब्लैकमेल कर ठगने वाली महिला के केस में कोर्ट ने पति के हक में निर्देश दिए है । कोर्ट ने पाया कि इस मामले की जांच और सख्त पूछताछ किए जाने की जरूरत है, लिहाजा आरोपी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं । मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नेहा गुप्ता सिंह ने कोर्ट में शिकायत के साथ पेश दस्तावेजों के आधार पर पाया कि आरोपी महिला ने पैसे ऐंठने के लिए कम से ४ शादियां कीं । इसके बाद मैजिस्ट्रेट ने संबद्ध एसएचओ को नोटिस जारी कर महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा । पीड़ित पति का आरोप है कि उससे पहले पत्नी ने एक ही तरीके के कई अन्य पुरुषों को ठगा । मेडिकल रिकॉड्र्स के जरिए पीड़ित पति ने बताया कि पत्नी के एक पूर्व पति को पागलखाने में रखा गया । पत्नी पर आरोप लगाते हुए पीड़ित ने कहा कि पत्नी एक रैकेट चलाती है, जिसके तहत वह पहले शाद करती है, पैसे ऐंठती है और बाद में बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के पति से अलग हो जाती है । पति ने याचिका दायर कर पत्नी के खिलाफ आपराधिक षड़यंत्र, धोखाधड़ी, उगाही और बहुत-सी शादियां करने के मामले दर्ज किए जाने की मांग की । पीड़ित और आरोपी की शादी नवम्बर २०११ में हुई थी । २०१४ में बेटे के जन्म के बाद दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी ।
पीड़ित पति का आरोप है कि दोनों के बीच बेवजह झगड़े होने लगे और रिश्ते में जानबूझकर कड़वाहट धोली जाने लगी । पीड़ित का दावा है कि पत्नी ने १० लाख रुपयों की मांग की और कहा कि अगर उसे इतने पैसे नहीं मिलते तो वह उनपर क्रूरता का केस कर देगी । उन्होंने आगे बताया, पत्नी का बर्ताव मेरे और परिवार के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य हो गया था ।
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