प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने एलजी नजीब जंग से मांग की है कि शुगलू कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक केस चलाए जाए । यह केस भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-१९ और सीआरपीसी की धारा -१९७ के तहत चले । माकन ने ऐलान किया कि अगर एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत नहीं दी तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे । प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में माकन ने कहा कि २७ नवम्बर २०१७ को शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट एलजी को दी गई थी और ७ महीने के करीब बीत चुके हैं लेकिन अबी तक न तो एलजी और न ही भाजपा की केन्द्र सरकार ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई की । माकन ने कहा कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन २२ फरवरी २०१७ को शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेने के लिए एलजी के कार्यालय में किया था और ५ अप्रैल २०१७ को उनको शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट की कॉपी दी गई । माकन ने कहा कि कमेटी ने दिल्ली सरकार के कई निर्णयों की ४०४ फाइलों की जांच की और अपनी २६३ पेजों की रिपोर्ट में यह पाया कि केजरीवाल उनकी मंत्री तथा दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने मिलीभगत करके भ्रष्टाचार किया हैं । माकन ने कहा कि सुब्रमण्यन स्वामी बनाम मनमोहन सिंह में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद यह कानून बन गया है कि प्राइवेट सिटिजन भी सक्षम प्राधिकारी के सामने पब्लिक सर्वेन्ट के उपर केस चलवाने के लिए आवेदन कर सकता हैं । माकन ने कहा कि उन्होंने एलजी से केजरीवाल व उनके मंत्रियों पर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केस चलाये जाने की अनुमति मांगी हैं ।